देखें, राज्य निर्वाचन आयुक्त का आदेश व पुनर्मतदान की तिथि
देहरादून: इन दिनों राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के मतदान की तैयारी में जुटा है। हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में दो चरणों में 24 व 28 जुलाई को मतदान होगा। आपदा व आपात स्थिति में अगर किसी मतदेय स्थल में मतदान स्थगित होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान की तैयारी भी कर ली है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि मतदान दो चरणों में 24 व 28 जुलाई को होगा। लेकिन अगर किसी आपात स्थिति में कुछ जगह मतदान स्थगित किया जाता है तो पुनर्मतदान की तारीख भी तय कर दी गयी है। और इस बाबत पंचायत चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण 24 जुलाई के स्थगित मतदान का पुनर्मतदान 28 जुलाई को होगा।
उन्होंने बताया कि दूसरे चरण 28 जुलाई के स्थगित मतदान का पुनर्मतदान 30 जुलाई को होगा।गौरतलब है कि पूर्व में ही राज्य के जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों — ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की समय-सारिणी जारी कर दी गई है।
प्रथम चरण का मतदान 24 जुलाई 2025 और द्वितीय चरण का मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा।
नियमावली के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में आपात स्थिति के कारण मतदान स्थगित होता है तो उसका पुनर्मतदान कराया जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका-2025 के अध्याय-14 में इसका प्रावधान है।
पुनर्मतदान की तिथियां:
प्रथम चरण (24 जुलाई) के स्थगित मतदान का पुनर्मतदान — 28 जुलाई 2025
द्वितीय चरण (28 जुलाई) के स्थगित मतदान का पुनर्मतदान — 30 जुलाई 2025
(दोनों दिन सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रेक्षक मतदान स्थलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट आयोग को मतदान दिवस की शाम तक भेजेंगे। जिन क्षेत्रों में पुनर्मतदान आवश्यक होगा वहां डुगडुगी व अन्य माध्यमों से प्रचार किया जाएगा तथा रिज़र्व मतदान टीमें भी पहले से तैयार रहेंगी।
देखें आदेश

देहरादूनः
दिनांकः १० जुलाई, 2025
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1141/रा०नि०आ०अनु-2/4324/2025 दिनांक 21 जून, 2025 तथा अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा०नि०आ०अनु0-2/4324 / 2025 दिनांक 28 जून, 2025 में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु समय-सारणी निर्धारित की गयी है। प्रथम चक्र का मतदान दिनांक 24 जुलाई, 2025 एवं द्वितीय चक्र का मतदान दिनांक 28 जुलाई, 2025 को होगा। उ०प्र० पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) तथा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) में आपात स्थिति में मतदान स्थगन का प्राविधान है और तद्नुसार आयोग द्वारा जारी पीठासीन अधिकारियों की निर्देश पुस्तिका-2025 के अध्याय-14 में भी व्यवस्था दी गयी है। उपरोक्तानुसार मतदान तिथियों में किन्ही क्षेत्रों में आपात स्थिति में मतदान स्थगन की स्थिति बन सकती है। ऐसे स्थगित मतदान का पुनर्मतदान कराये जाने की व्यवस्था हेतु आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चक्र में दिनांक 24 जुलाई, 2025 को स्थगित मतदान का पुनर्मतदान दिनांक 28 जुलाई, 2025 को प्रातः 08.00 बजे से सॉय 05.00 बजे तक तथा द्वितीय चक्र में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को स्थगित मतदान का पुनर्मतदान दिनांक 30 जुलाई, 2025 को प्रातः 08.00 बजे से सॉय 05.00 बजे तक कराया जायेगा। पुनर्मतदान हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रेक्षक द्वारा ऐसे मतदान स्थलों का गहन परीक्षण कर उनकी सूची अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति सहित राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान दिवस की सायं तक प्रत्येक दशा में प्रेषित की जायेगी। जहाँ पुनर्मतदान कराना आवश्यक हो जाय वहाँ मतदान के पहले सम्बन्धित क्षेत्र में डुगडुगी पिटवाकर तथा अन्य प्रकार से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा पूर्व से ही कुछ मतदान टोलियों की पूर्ण व्यवस्था सामग्री सहित रिजर्व कर लिया जाना उचित होगा।
(सुशील कुमार) राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्रमश